देश, संविधान और नागरिकता :-
किसी भी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता की प्राप्ति हेतु उस देश के संविधान को मानने,उसके अनुसार आचरण करने, उसके आदेशों का पालन करने, उस देश के नागरिकों के संतान के रुप में जन्म लेने और / या उस से बाहर के देश के नागरिकों हेतु भविष्य में किसी अन्य देश की नागरिकता पाने हेतु उस देश की नागरिकता प्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए उस देश में निवास करने तथा उस देश के संविधान के आलोक में उस के अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा करते हुए उस देश के विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका हेतु अधिकृत होने पर अपनी अधिकार सीमाओं में रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करने का कर्त्तव्य अपेक्षित है।
प्रो० अवधेश कुमार शैलज, पचम्बा, बेगूसराय।
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