मंगलवार, 3 मार्च 2026

आंतरिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था (Internal Democratic Governance Framework)

आदरणीय प्रो० अवधेश कुमार शैलज जी,
नीचे “आंतरिक लोकतंत्र” पर विस्तृत, विधिक-शैली में संरचित प्रावधान प्रस्तुत हैं। इन धाराओं को आपके संविधान में अध्याय 9, 10, 17, 18 आदि के अंतर्गत सम्मिलित कर वास्तविक 30+ पृष्ठीय विस्तार प्राप्त किया जा सकता है। यह मसौदा निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं (Section 29A अनुपालन) के अनुरूप है।
अध्याय IX-A
आंतरिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था (Internal Democratic Governance Framework)
अनुच्छेद 9A.1 – लोकतांत्रिक मूलाधार
दल की समस्त संरचना सदस्य-आधारित प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर आधारित होगी।
कोई भी पद वंशानुगत, स्थायी या आजीवन नहीं होगा।
सभी पदाधिकारी समयबद्ध निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे।
अनुच्छेद 9A.2 – सार्वभौमिक सदस्य मताधिकार
प्रत्येक सक्रिय सदस्य को आंतरिक चुनावों में मतदान का अधिकार होगा।
मतदाता सूची वार्षिक रूप से अद्यतन की जाएगी।
किसी सदस्य को बिना कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 9A.3 – आंतरिक चुनाव आयोग
दल एक स्वतंत्र “आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण” (Internal Election Authority) स्थापित करेगा।
इसके सदस्य वर्तमान पदाधिकारी नहीं होंगे।
यह निकाय:
चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा
नामांकन स्वीकार करेगा
मतदान एवं मतगणना संचालित करेगा
परिणाम घोषित करेगा
अनुच्छेद 9A.4 – चुनाव की पारदर्शिता
चुनाव गुप्त मतपत्र / इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होंगे।
प्रत्याशी सूची पूर्व-प्रकाशित होगी।
मतगणना सार्वजनिक अवलोकन के अंतर्गत होगी।
अनुच्छेद 9A.5 – पदों का कार्यकाल एवं सीमा
प्रत्येक निर्वाचित पद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर अधिकतम दो कार्यकाल तक रहेगा।
लगातार तीसरा कार्यकाल केवल 3/4 बहुमत से संभव होगा।
अनुच्छेद 9A.6 – अविश्वास प्रस्ताव
राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक।
पारित होने हेतु 2/3 बहुमत आवश्यक।
अनुच्छेद 9A.7 – आंतरिक लोकपाल
दल एक स्वतंत्र “आंतरिक लोकपाल” नियुक्त करेगा।
लोकपाल पदाधिकारी नहीं होगा।
लोकपाल शिकायतों, अनुशासनिक मामलों एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा।
अनुच्छेद 9A.8 – शिकायत निवारण तंत्र
प्रत्येक स्तर पर शिकायत समिति होगी।
शिकायत का निस्तारण 30 दिनों में।
अपील राष्ट्रीय लोकपाल के समक्ष।
अनुच्छेद 9A.9 – वित्तीय पारदर्शिता
वार्षिक आय-व्यय विवरण राष्ट्रीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत होगा।
लेखा-परीक्षा प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा।
सदस्य वित्तीय अभिलेख देखने के पात्र होंगे।
अनुच्छेद 9A.10 – नीति निर्माण में सदस्य सहभागिता
नीति मसौदा सार्वजनिक चर्चा हेतु जारी किया जाएगा।
सदस्य लिखित सुझाव दे सकेंगे।
अंतिम नीति राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित होगी।
अनुच्छेद 9A.11 – अभिलेख एवं सूचना
बैठक कार्यवृत्त लिखित रूप में संधारित होगा।
महत्वपूर्ण निर्णय वेबसाइट/अधिसूचना द्वारा प्रकाशित होंगे।
अनुच्छेद 9A.12 – समान अवसर एवं समावेशन
महिला, युवा एवं वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
न्यूनतम 33% प्रतिनिधित्व महिला सदस्यों हेतु (यदि परिषद स्वीकृत करे)।
अनुच्छेद 9A.13 – प्रत्याशी चयन में लोकतंत्र
संभावित उम्मीदवारों की सूची राज्य इकाई द्वारा आमंत्रित।
प्राथमिक चुनाव/परामर्श प्रणाली अपनाई जा सकती है।
अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा।
अनुच्छेद 9A.14 – अनुशासनिक प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय
कारण बताओ नोटिस अनिवार्य।
लिखित उत्तर का अवसर।
सुनवाई के पश्चात ही निर्णय।
अनुच्छेद 9A.15 – संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण
दल नियमित रूप से संविधान, लोकतंत्र एवं आचार-संहिता पर प्रशिक्षण आयोजित करेगा।
विशेष लोकतांत्रिक सुरक्षा प्रावधान
पद का दुरुपयोग दंडनीय होगा।
वित्तीय गड़बड़ी पर निलंबन संभव।
दल-विरोधी गतिविधि पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
आंतरिक लोकतंत्र घोषणा
दल यह घोषित करता है कि उसकी समस्त संरचना लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी होगी तथा कोई भी निर्णय एकाधिकारवादी पद्धति से नहीं लिया जाएगा।
हस्ताक्षर
अध्यक्ष: __________________
महासचिव: __________________
दिनांक: __________________
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