📜 नागरिक-आचार-संहिता (प्रारूप)
(Civic Code of Conduct):-
मैं______________________________, S/o, D/o, W/o___________________,
ग्राम:-_____________________________, पो०:-____________________(________), जिला:-____________________________, राज्य:-______________________ (भारत)
डॉ० प्रो० अवधेश कुमार शैलज, S/o स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम:-पचम्बा, पो०:-सुहृद नगर (851218), जिला:-बेगूसराय, राज्य:-बिहार (भारत) कृत नागरिक-आचार-संहिता अर्थात् "शैलज नागरिक-आचार-संहिता (Shailaj Civic Code of Conduct)" को एक आदर्श नागरिक-आचार-संहिता (Civic Code of Conduct) मानते हुए स्वेच्छा से एतद् द्वारा स्वीकार करता / करती हूँ :-
प्रस्तावना:-
हम, इस राष्ट्र के जागरूक नागरिक, संविधान की सर्वोच्चता, समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों में आस्था रखते हुए यह शैलज नागरिक-आचार-संहिता स्वीकार करते हैं, ताकि हमारा आचरण राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक सामञ्जस्य और लोकतांत्रिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करे।
भाग – I : मूल सिद्धांत:-
अनुच्छेद 1 : संवैधानिक निष्ठा:-
प्रत्येक नागरिक संविधान का सम्मान करेगा तथा विधि-पालन को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा।
अनुच्छेद 2 : अधिकार-कर्तव्य संतुलन:-
नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों के आलोक में करेगा।
अनुच्छेद 3 : समता का समर्थन:-
सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान, अवसर-समानता और भेदभाव-निरोध का पालन किया जाएगा।
अनुच्छेद 4 : सार्वजनिक हित सर्वोपरि:-
व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी।
भाग – II : नागरिक व्यवहार संहिता:-
अनुच्छेद 5 : संयमित संवाद:-
नागरिक सार्वजनिक विमर्श में शालीन, तथ्य-आधारित और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करेगा।
अनुच्छेद 6 : असहमति का सम्मान:-
विचारों की विविधता को लोकतांत्रिक शक्ति मानते हुए असहमति का सम्मान किया जाएगा।
अनुच्छेद 7 : घृणा-भाषण निषेध:-
घृणा, दुष्प्रचार या हिंसा-उत्तेजक भाषा का परित्याग किया जाएगा।
अनुच्छेद 8 : डिजिटल उत्तरदायित्व:-
सोशल मीडिया पर तथ्य-जाँच कर ही सूचना साझा की जाएगी।
भाग – III : सामाजिक उत्तरदायित्व:-
अनुच्छेद 9 : सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण:-
सार्वजनिक संपत्ति को राष्ट्र की धरोहर मानकर उसकी रक्षा की जाएगी।
अनुच्छेद 10 : पर्यावरणीय संरक्षण:-
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् विकास का समर्थन किया जाएगा।
अनुच्छेद 11 : सामुदायिक सहयोग:-
स्थानीय स्तर पर सहयोग, सेवा और सद्भाव बनाए रखा जाएगा।
भाग – IV : लोकतांत्रिक सहभागिता:-
अनुच्छेद 12 : मतदान और भागीदारी:-
नागरिक मतदान एवं नीति-विमर्श में सक्रिय भागीदारी करेगा।
अनुच्छेद 13 : पारदर्शिता की अपेक्षा:-
नागरिक शासन से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अपेक्षा रखेगा।
अनुच्छेद 14 : विधिक उपाय:-
असंतोष की स्थिति में विधिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाए जाएँगे।
भाग – V : नैतिक अनुशासन:-
अनुच्छेद 15 : सत्यनिष्ठा:-
व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का पालन किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 : आत्म-नियमन:-
भावनात्मक संतुलन और विवेकपूर्ण निर्णय का अभ्यास किया जाएगा।
अनुच्छेद 17 : भ्रष्टाचार-निरोध:-
किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का समर्थन या सहभागिता नहीं की जाएगी।
भाग – VI : राष्ट्रीय एवं वैश्विक दायित्व:-
अनुच्छेद 18 : राष्ट्रीय एकता:-
राष्ट्र की अखंडता और एकता का संरक्षण किया जाएगा।
अनुच्छेद 19 : वैश्विक उत्तरदायित्व:-
मानवाधिकार, शांति और पर्यावरणीय संतुलन के वैश्विक मूल्यों का समर्थन किया जाएगा।
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नागरिक-धर्म समेकित मॉडल:-
संवैधानिक निष्ठा
+
कर्तव्य-पालन
+
संयमित संवाद
+
सामाजिक सहयोग
+
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व
=
आदर्श नागरिक आचरण
अनुपालन और समीक्षा:-
यह आचार-संहिता स्वैच्छिक नैतिक प्रतिबद्धता है।
शैक्षणिक, सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर इसे अपनाया जा सकता है।
समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जा सकता है।
समापन प्रतिज्ञा:-
“मैं, एक जागरूक नागरिक के रूप में, संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए इस नागरिक-आचार-संहिता का पालन करने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।”
हस्ताक्षर :-_______________________
दिनांक:-________________________
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